उद्देश्य - अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का आर्थिक उत्थान कराना योजना का स्वरूप- इस योजना में बेरोजगारों को लघु कुटीर एवं व्यापार के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना एवं स्वीकृत ऋण को 50% या अधिकतम रुपए 10,000 अनुदान जो काम हो या निगम द्वारा दिया जाता हैl योजना का कार्य क्षेत्र- संपूर्ण मध्य प्रदेश वार्षिक आय- हितग्राही की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 1597 एवं शहरी क्षेत्र में 21206 से अधिक ना हो के संबंध में राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र